जसवंतनगर/इटावा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22(बी) के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चीफ एडिटर: एम.एस वर्मा, 6397329270

मनोज कुमार, 7409103606


जसवंतनगर/इटावा। भावलपुर में अधिकार मित्र ऋषभ पाठक और नगला केशों में अधिकार मित्र कुमारी नीरज के संयोजन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22(बी) के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत पीएलए के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

               कार्यक्रम में बताया गया कि प्रत्येक जनपद में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य जनहित सेवाओं से संबंधित विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना है। इन सेवाओं में परिवहन सेवा, डाकघर, टेलीफोन, लोक सफाई, बैंकिंग और बीमा सेवा आदि शामिल हैं। स्थायी लोक अदालत में कोई भी नागरिक अपने विवाद का निपटारा मुकदमा दायर करने से पहले आपसी सुलह-सहमति के आधार पर करा सकता है।

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               अधिकार मित्रों ने बताया कि यह अदालत जनता को त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने का माध्यम है। यहां जनहित सेवाओं से पीड़ित व्यक्ति आवेदन देकर अपने मामले का समाधान पा सकता है। यदि विवाद का निस्तारण समझौते के आधार पर हो जाता है तो वह निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम होता है, और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

               कार्यक्रम में ग्रामीणों को विधिक जागरूकता से जोड़ने और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।