शाहजहांपुर में SHO समेत 6 पर FIR के आदेश, कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल
M.S verma
शाहजहांपुर में SHO समेत 6 पर FIR के आदेश, कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवालशाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने थाना सदर बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला एक पाक्सो केस के आरोपी की कथित अवैध हिरासत, मारपीट और गिरफ्तारी में देरी से जुड़ा है।
शिकायत के अनुसार, 14 मार्च को पुलिस एक युवक की तलाश में उसके घर पहुंची, जहां उसके परिवार के साथ मारपीट और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि पुलिस युवक के पिता सत्यवीर को उसी दिन सुबह हिरासत में ले गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अगले दिन शाम को दर्शाकर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और बाद में पहले से दर्ज एक पाक्सो मामले में जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने थाना सदर बाजार से सीसीटीवी फुटेज तलब किए। हालांकि पुलिस ने बताया कि थाने के सीसीटीवी सिस्टम में केवल 15 दिनों तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है, जिसके चलते फुटेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इस पर अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी बृजेश सिंह, उपनिरीक्षक रणजीत बहादुर सिंह, सिपाही दिलीप सिंह, राम सजीवन, नरेंद्र तथा संदीप सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश दिए।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की जांच निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सदर बाजार थाने के बजाय किसी अन्य थाने से कराई जाए और इसकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करें।
