इटावा: इटावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की ₹17 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क।

 संवाददाता: एम.एस वर्मा,चीफ एडिटर, 6397329270

मनोज कुमार


इटावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की ₹17 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क

इटावा

शुक्रवार आज इटावा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आरोपी सत्येन्द्र यादव की अवैध रूप से अर्जित ₹17,07,910/- (सत्तरह लाख सात हजार नौ सौ दस रुपये) मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर और पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के पर्यवेक्षण में की गई।

पुलिस कार्यवाही में बताया गया कि अभियुक सत्येन्द्र यादव पुत्र जोरसिंह, निवासी ग्राम गंगदासपुर मौजा मामन हिम्मतपुर, थाना ऊसराहार जिलाइटावा का निवासी है जिसने एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। इसके खिलाफ थाना जसवंतनगर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 

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विवेचना के दौरान पता चला कि अभियुक्त ने अपराध के माध्यम से भारी संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद धारा 14(1) (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए। 

कुर्की की प्रक्रिया बलरई और ऊसराहार थाने की पुलिस व राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से अमल में लायी गयी है 

एसएसपी संजय वर्मा ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ कठोर संदेश देना है कि अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यह कदम समाज में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति को स्पष्ट करता है।