दिल्ली: IPC 498A के तहत अब सीधे गिरफ्तारी नहीं-SC
दिल्ली
इलाहाबाद HC के दिशा-निर्देशों को SC ने दी मंजूरी,IPC 498A के तहत अब सीधे गिरफ्तारी नहीं-SC,गिरफ्तारी से पहले परिवार कल्याण समिति की जांच होगी,FIR दर्ज होते ही 2 महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी,पहले मामला परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा,समिति दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते की कोशिश करेगी,रिपोर्ट के बाद ही मजिस्ट्रेट-पुलिस कार्रवाई कर सकेंगे,498A के गंभीर दुरुपयोग पर रोक, निर्दोष परिवारों को राहत
CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा
हाईकोर्ट द्वारा तय सभी दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे-SC
अधिकारियों द्वारा इनका पालन अनिवार्य होगा-SC
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश करोड़ों परिवारों को राहत देगा ,498A प्रताड़ना की जगह समाधान का रास्ता बनेगा।